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डीएम का एक्शन: जनता के जीवन से खिलवाड़ पर गेल कंपनी की सभी कार्य अनुमति 2 महीने के लिए निरस्त 

डीएम द्वारा एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में गठित कमेटी ने किया खुलासा; बिना अनुमति ही कई स्थानों पर खोद डाली सड़क;*

*जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त; आमजन से मिल रहीं थी लगातार शिकायतें*

*बिना अनुमति के ही कई स्थानों पर खोद डाली सड़क; अनुमति वाले स्थलों पर भी सुरक्षा मानको का घोर उल्लंघन; मुकदमा होना तय*

*रात्रि की थी अनुमति दिन में ही खोद डाली सड़क; एफआईआर की गर्दन पर लटकी तलवार*

*देहरादून दिनांक 07 दिसंबर 2025 (सूवि)* जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी टीम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे रोड कटिंग कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि गेल एजेंसी द्वारा नियमों के विपरीत परियोजना समन्वय समिति की अनुमति के बिना कई स्थानों पर रोड कटिंग कर कार्य कराया जा रहा है।

निरीक्षण में रिस्पना–आराघर चौक, कारगी–मौथरोवाला रोड, दून यूनिवर्सिटी रोड, शिमला बाईपास रोड सहित अन्य क्षेत्रों में अनियमितताएँ और सुरक्षा मानकों की घोर उल्लंघन पाया गया, जिनमें
कार्य स्थल पर बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिंग टेप्स तथा साइनेंज का अभाव पाया, जगह-जगह खोदे गए मलवे के ढेर, जिससे मार्ग संकीर्ण व यातायात हेतु असुरक्षित हो गया है।दिन एवं रात निरंतर कार्य किए जाने से स्थानीय जनमानस को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। क्यूआरटी टीम द्वारा गेल एजेंसी के प्रबंधक को निर्देशित किया गया कि कार्य स्थलों पर जमा समस्त मलवा एक दिन के भीतर हटाया जाए,मार्ग को यथावत एवं सुरक्षित स्थिति में बहाल किया जाए तथा यातायात संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न रहे। अनुमति की शर्तों के गंभीर उल्लंघन के मद्देनजर, जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी अनुमति पत्र के क्रमांक 01, 4(1), 4(2), 6(2), 7 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। साथ ही, गेल एजेंसी को आगामी 02 माह तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क कटिंग एवं सार्वजनिक कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, देहरादून

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